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सोनभद्र। सिटी म्युचुअल बैंक के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पिपरी पुलिस ने आरोपी भागीरथी मौर्य की करीब 28.10 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने यह कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की।
पुलिस के अनुसार, मौजा लोढ़ी में स्थित 190 वर्ग मीटर जमीन पर बने आरसीसी भवन और बोरवेल को कुर्क किया गया है। इससे पहले 21 जुलाई 2026 को आरोपी की करीब 1.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों कार्रवाइयों में कुर्क संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 1.59 करोड़ रुपये है।
आरोप है कि भागीरथी मौर्य ने सिटी म्युचुअल बैंक के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश कराया और निर्धारित समय पर उनकी रकम वापस नहीं की। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कथित धोखाधड़ी से अर्जित धन से संपत्तियां खरीदने की जानकारी सामने आई। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट: मनोज कुमार सोनी, सोनभद्र
