महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाले गिरोह का सरगना गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार, 11 मुकदमे दर्ज
आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले संगठित गिरोह के सरगना को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी पर आजमगढ़ और वाराणसी में चेन स्नेचिंग, लूट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर 2025 को कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान विशाल उर्फ बाबू बीडी और पिंटू हरिजन उर्फ अशोक के नाम सामने आए। जांच में पता चला कि दोनों एक संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं से चेन स्नेचिंग, चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराध कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे, जिससे आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
गिरोह की गतिविधियों को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा था। 16 जुलाई 2026 को गैंग चार्ट मंजूर होने के बाद उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 17 जुलाई को दोपहर 12:10 बजे ठंडी सड़क बंधा रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल उर्फ बाबू बीडी निवासी पुराना कांशीराम आवास, थाना शिवपुर, वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ और वाराणसी में कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चेन स्नेचिंग, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
