दहेज में बाइक की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, गर्भवती महिला ने एसएसपी से लगाई गुहार
आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला गांव निवासी रिका ने ससुराल पक्ष पर दहेज में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 13 नवंबर 2022 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो निवासी गोविन्द कुमार पुत्र लोचन राम के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के समय मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब 30 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, अंगूठी, डबल बेड, सिंगारदान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सोफा समेत घरेलू सामान दिया था।
रिका का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति गोविन्द कुमार, ससुर लोचन राम, सास रेशमा और ननद रीमा दहेज को लेकर ताना देने लगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की मांग करता रहा और मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
पीड़िता ने बताया कि उसके और पति के एक करीब तीन वर्षीय पुत्र अयांश है। वर्तमान में वह करीब सात माह की गर्भवती भी है। आरोप है कि 14 मार्च 2026 को मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक, उसे लात, थप्पड़, घूंसों और डंडे से पीटा गया और घर से निकाल दिया गया।
रिका का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे धमकी दी कि यदि वह दोबारा घर आई तो उसे और उसके बच्चों को जान से मार देंगे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पूरा स्त्रीधन ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने पास रख लिया है।
घटना के बाद रिका ने अपने पिता और भाई को पूरी जानकारी दी। परिवार की ओर से ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पीड़िता के अनुसार कोई सुधार नहीं हुआ।
अब पीड़िता ने 23 सितंबर 2026 को एसएसपी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई के बाद आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।
